फरीदाबाद- पुलिस आयुक्त श्री विकास कुमार अरोड़ा ने अक्षय तृतीया के मौके पर होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए सभी डीसीपी, एसीपी, थाना प्रबंधक, चोकी इन्चार्ज, तीनों महिला थाना प्रबंधक को दिशा निर्देश दिए है कि वो अपने-अपने एरिया में होने वाली शादियों पर नजर रखे, अगर बाल विवाह होना पाया जाता है तो तुरन्त कार्यवाही करें।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि अगर कोई भी नाबालिग लडके व लडकी की शादी कराता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस बारे सभी थाना व चोकी इन्चार्ज अपने एरिया के मौजूद लोगों से बातचीत करें और बाल विवाह होने की सूरत में तुरंत 112 पर या नजदीकी थाने में सूचना दें।
उन्होने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत लडके की शादी की आयु 21 साल व लडकी की शादी की आयु 18 साल होना अनिवार्य है।
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को बाल विवाह बारे कोई सूचना मिलती है तो वह 112 नं0, महिला थाना सै0 16 के मोबाईल नं0 9582200061, महिला थाना एन.आई.टी के मोबाईल नं0 9582200150 के अलावा महिला थाना बल्लबगढ के मोबाईल नं0 9582200808 पर फोन कर सकते है या नजदीक थाना, चोकी में इस बारे सूचना दे सकते है।
उन्होने कहा कि अक्षय तृतीया पर जिले में बाल विवाह रोकने को लेकर महिला एंव बाल विकास विभाग हुआ अलर्ट 22 अप्रैल यानी अक्षय तृतीया को जिलेभर में मैरिज पैलेस , वेंकेट हाल , धर्मशाला , सामुदायिक भवनो व वाटिकाओ में शहनाई गूंजेगी । कई जोडे इस शुभ मुहूर्त के पावन बेला पर परिणय सूत्र में बधेंगे । ऐसे में बाल विवाह होने की सम्भावना भी अधिक होती है जिस कारण से महिला एंव बाल विकास विभाग भी अलर्ट हो गया है । जिला सरंक्षण व बाल विवाह निषेध अधिकारी श्रीमती हेमा कौशिक ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए विवाह करवाने वाले पुजारी गांव के पंच सरपंच , वेंकेट हॉल व विवाह वाटिकाओ के सचालको को आगाह किया है । साथ ही विवाह समारोह आयोजित कराने वाले विवाह विशेष पेलैस व हालॅ सचालको को निर्देश दिए हैं कि वे विवाह बुकिंग लेने से पहले दुल्हा व दुल्हन के आयु प्रमाण पत्र की जांच करे। अपने यहां बाल विवाह आयोजन न होने दे।
अक्षय तृतीया के अबुझ सावों में अगर कोई व्यक्ति बाल विवाह सम्पन्न कराता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होने कहा कि अगर किसी आम-जन को बाल विवाह बारे सूचना मिलती है तो वो श्रीमती हेमा कौशिक (बाल सरंक्षण अधिकारी) के टेलिफोन नं0 9210474464 पर भी सूचना दे सकते है।
श्रीमान पुलिस आयुक्त ने शहर की जनता से अपील की है कि बाल विवाह रोकने में आम जनता को भी प्रशासन की मदद करनी चाहिए। ताकि वो भी बाल विवाह रोकने व देश निर्माण में सहयोग कर सके। बाल विवाह समाजिक बुराई है, बाल विवाह के कारण लडका एवं लडकी दोनो के ही मानसिक विकास ठीक ढंग से नही हो पाता है।
पुलिस से संपर्क करने के माध्यमों के बारे में लोगों को जागरूक करते हुए पुलिस टीम ने बताया कि वह किसी भी प्रकार के अपराध की सूचना 112 पर दे सकते हैं। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन 1091, बच्चों से संबंधित किसी भी अपराध के लिए वह 1098 पर संपर्क कर सकते हैं।